चाचान हत्याकांड में तीन दोषी करार, तीन रिहा कल सुनायी जायेगी सजा

सिलीगुड़ी: शहर का बहुचर्चित अभिषेक चाचान हत्या कांड में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी. हत्या कांड की सुनवाई एडिशनल फस्टटैक कोर्ट में हुई. जज समब्रत सरकार ने गवाहों के गवाही व सबूत के आधार पर फैसला लिया. फैसले में तीन आरोपियों को रिहा कर दिया गया. जिसमें अमित मंडल, नील कमल शर्मा व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2013 9:23 AM

सिलीगुड़ी: शहर का बहुचर्चित अभिषेक चाचान हत्या कांड में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी. हत्या कांड की सुनवाई एडिशनल फस्टटैक कोर्ट में हुई. जज समब्रत सरकार ने गवाहों के गवाही व सबूत के आधार पर फैसला लिया. फैसले में तीन आरोपियों को रिहा कर दिया गया. जिसमें अमित मंडल, नील कमल शर्मा व आनंद गुप्ता शामिल हैं.

वहीं हत्या का मुख्य आरोपी सुरोजीत दास को पाया गया हैं. और इसकों मदद के लिए मोहम्मद शहूदल व रमन सरकार को भी दोषी ठहराया गया हैं. तीनों की सजा पर शनिवार को फैसला आयेगा. वहीं रिहा हुए अभियुक्त के वकील असीम विश्वास ने कहा कि हमारे अभियुक्तों पर किसी तरह का आरोप तय नहीं हुआ. उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया.

मालूम हो कि 21 मई 2008 को अभिषेक चाचान घर से लापता हो गया था. उसके दो दिन बाद उसके परिवार वालों से 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गयी थी. वहीं 24 मई 2008 को फांसीदेवा थाना इलाके के मधुजोत में अभिषेक का शव पुलिस ने बरामद किया. इस मामले में पुलिस ने 28 मई 2008 को सुरोजीत दास को गिरफ्तार किया था. इसके बाद और पांच आरोपी गिरफ्तार किये गये. सभी उसी समय से जेल में बंद थे.

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