कूचबिहार : चार दिन के रेल रोको अभियान के मामले में ‘ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन (जीसीपीए) के 16 और समर्थकों को एक स्थानीय अदालत ने नौ मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उन सभी पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाये गये हैं.
कूच बिहार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलीम अंसारी ने आज चार महिलाओं सहित 16 लोगों को नौ मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा. इन महिलाओं में से एक महिला 85 वर्ष की हैं.
वे न्यू कूच बिहार स्टेशन पर चार दिन के रेल रोको अभियान के संबंध में गिरफ्तार 35 लोगों में शामिल हैं. पुलिस की कार्रवाई के बाद मंगलवार को यह अभियान खत्म हुआ था. आज के आदेश के साथ जीसीपीए के 35 में से 19 गिरफ्तार समर्थकों को तीन मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अदालत ने कल दस अन्य को दस दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था.
कल अदालत के सामने पेश किये गये 13 लोगों की तरह आज अदालत में पेश 16 लोगों पर भी भादंसं, यूएपीए, विस्फोटक सामग्री कानून, लोक व्यवस्था रखरखाव कानून और भारतीय रेलवे कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गये.