जलपाईगुड़ी : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फिर से खुली शराब की दुकानें
जलपाईगुड़ी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 31 मार्च से जलपाईगुड़ी जिले के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें बंद कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है. इसी निर्देश का पालन करते हुए राजमार्ग के किनारे […]
अब इनमें से अधिकांश खुलने लगे हैं. खासकर मयनागुड़ी से सिलीगुड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने ढावा तथा रेस्टूरेंटों में शराब की बिक्री होने लगी है. किनके निर्देश पर दुकानें खोली गईं, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है. जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर इलाके में तो खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है. इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि मालिक के निर्देश के बाद सुबह से दुकानें खोल दी गई है. आबकारी विभाग के अधिकारी भी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. आम लोगों का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी किस प्रकार से खुलेआम शराब की बिक्री हो सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.
यहां उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की तमाम दुकानें बंद करा दी थी. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 500 मीटर के अंदर सभी शराब दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया था. उन्होंने 31 मार्च की सीमा भी निर्धारित कर दी थी. उसके बाद ही जिले भर में कार्रवाई की गई और एक अप्रैल से शराब की 66 दुकानें जलपाईगुड़ी जिले में बंद करायी गई. शनिवार को फिर से इन दुकानों के खुल जाने से आम लोग आश्चर्यचकित हैं. इस मामले में जलपाईगुड़ी की जिला अधिकारी रचना भगत से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें फिर से खुल जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. ऐसा कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है. वह इस मामले की जानकारी जुटायेंगी.