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13 साल बाद अवैध शराब कारोबारी को मिली सजा

अदालत ने दोषी करार दिया,7 साल की कैद वर्ष 2004 में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की हुई थी मौत पांच अन्य लोग बीमार पड़ गये थे, कुल 71 लोगों ने दी गवाही मालदा : अदालत में करीब 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद एक अवैध शराब कारोबारी को अदालत ने दोषी करार […]

अदालत ने दोषी करार दिया,7 साल की कैद
वर्ष 2004 में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की हुई थी मौत
पांच अन्य लोग बीमार पड़ गये थे, कुल 71 लोगों ने दी गवाही
मालदा : अदालत में करीब 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद एक अवैध शराब कारोबारी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाइ है.यह घटना चांचल थाना के दियारा चयनपुर इलाके की है.वर्ष 2004 में अवैध शराब के एक ठेके से जहरीली शराब पीने से एक ब्यक्ति की मौत हो गयी थी और पांच अन्य लोग बीमार पड़ गए थे.13 साल तक मुकदमा चलने क बाद अतिरिक्त जिला जज की अदालत ने शराब बिक्रेता को दोषी करार दिया.
जज सोनिया मजुमदार ने दोषी को साल के कारावास की सजा सुनायी है.सरकारी वकील प्रशांत कुंडू ने बताया है कि दोषी ब्यक्ति का नाम प्रसाद राय है. वह दियारा चयनपुर इलाके में अवैध शराब का ठेका चलाता था. उस दिन 6 लोग उसकी दुकान में शराब पीने आये थे. शराब जहरीली थी. इसे पीकर सभी बीमार हो गये. सभी को चांचल महकमा अस्पताल में भरती कराया गया,जहां जगदीश मंडल(40) की मौत हो गयी.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुयी है.
मृतक के भाइ विनय मंडल ने अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी.पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.उसके बाद आरोपी प्रसाद राय की गिरफ्तारी हुयी.हांलाकि उसके कुछ दिन बाद ही वह जमानत पर रिहा हो गया. मामले की जांच जारी रही. उसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट जमा करा दी. इस मामले में शराब पीकर बीमार पड़ पांच लोगों सहित कुल 71 लोगों ने गवाही दी. उसके बाद जज ने उसे दोषी करार देते हुए सजा की घोषणा कर दी.

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