गांजा तस्करी के मामले के छह दोषियों को 12 साल की कैद
राज्य पुलिस के एसटीएफ ने 2022 में 354 किलो गांजा के साथ दुर्गापुर के कोकओवन थाना क्षेत्र के प्रगतिपल्ली से गिरफ्तार तस्करी के छह आरोपियों को आसनसोल के एडीजे थर्ड कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
आसनसोल.
राज्य पुलिस के एसटीएफ ने 2022 में 354 किलो गांजा के साथ दुर्गापुर के कोकओवन थाना क्षेत्र के प्रगतिपल्ली से गिरफ्तार तस्करी के छह आरोपियों को आसनसोल के एडीजे थर्ड कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोषियों के नाम संजय मलिक, कार्तिक साहा, देबज्योति सरकार, आनंद विश्वास, झंटू घोष एवं बशीर शेख बताये गये हैं. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त नौ माह की सजा काटनी होगी. सरकारी अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि 17 मई 2022 को बंगाल एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर इन आरोपियों को दुर्गापुर के प्रगति पल्ली इलाके से 354 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. ये लोग आंध्र प्रदेश से तस्करी कर गांजा लाये थे. सभी आरोपी 2022 से ही आसनसोल जेल में कैद हैं. इनका कस्टोडियल ट्रायल हुआ है. बुधवार को सजा सुनायी गयी. सनद रहे कि सभी दोषी 17 मई 2022 को आंध्रप्रदेश से गांजा लाकर दुर्गापुर के प्रगति पल्ली इलाके में किसी को सप्लाई करने के फेर में थे. गुप्त सूचना पर एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. तकरीबन दो साल दो महीने के बाद छह गवाहों के बयान के आधार पर मंगलवार को अदालत ने सभी को दोषी ठहरायाडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है