शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने नहीं माना हाइकोर्ट का आदेश

श्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक मामले में अदालत का आदेश नहीं मानने पर कलकत्ता हाइकोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा.

By Prabhat Khabar News Desk | April 2, 2024 1:18 AM

– हाइकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करने की दी चेतावनी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक मामले में अदालत का आदेश नहीं मानने पर कलकत्ता हाइकोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने मामले में राज्य पुलिस के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की भी चेतावनी दे दी. संदेशखाली में हत्या के एक पुराने मामले में राज्य पुलिस ने शेख शाहजहां का नाम शामिल किये बिना अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी, जबकि शेख शाहजहां इस मामले में मुख्य आरोपी था. मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोपपत्र में शेख शाहजहां का नाम शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद पीठ ने इस मामले में राज्य पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हालांकि, जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया, तो न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने कहा कि राज्य पुलिस ने उसी मामले में पूरक आरोपपत्र दायर किया, जबकि रोक का आदेश लागू था.

घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने सवाल किया कि बंगाल पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है. न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि राज्य पुलिस तुरंत पूरक आरोपपत्र वापस ले या अदालत की अवमानना के आरोपों का सामना करे. मामले की बुधवार को दोबारा सुनवाई होगी.

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