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Sandeshkhali Case : सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को लगा झटका, संदेशखाली मामले की जांच जारी रखेगा सीबीआई

Sandeshkhali Case : उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.उच्च न्यायालय ने संदेशखालि में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों पर सीबीआई जांच का निर्देश दिया था.

Sandeshkhali Case : संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई करेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सराकर की याचिका को खारिज कर दिया है. संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को राज्य ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, किसी को बचाने में राज्य की रूचि क्यों होनी चाहिए? उसने कहा कि पिछली सुनवाई में जब शीर्ष अदालत ने यह विशेष प्रश्न पूछा था तो राज्य सरकार के वकील ने कहा था कि मामले को स्थगित किया जाए.पीठ ने कहा, धन्यवाद याचिका खारिज की जाती है.

हाइकोर्ट ने दिया था पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

शीर्ष अदालत, कलकत्ता उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से कहा था कि निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के हितों को बचाने के लिए राज्य को एक याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए? राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश ने पुलिस बल समेत राज्य के संपूर्ण तंत्र का मनोबल कमजोर कर दिया.संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और उसने पांच जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं.

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क्या है पूरा मामला?

उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में उस समय राजनीतिक पारा हाई हो गया जब गांव के लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, उन सभी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसके कद्दावर नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं थी, आक्रोशित लोगों ने शाहजहां और उसके सहयोगियों पर जबरन जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. बाद में शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

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ईडी के अधिकारियों पर हुआ था हमला

संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआइ जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसे आज खारिज कर दिया गया है. बता दें कि सीबीआई पहले से ही संदेशखाली मामले में ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच कर रही है.

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