कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में जानकारियां बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं और यह अंतिम चरण में है. जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 160254 शिक्षक कार्यरत हैं और उनके बारे में ही संपूर्ण जानकारी बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अपलोड की जा रही है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने हाइकोर्ट में न्यायाधीश विश्वजीत बसु की एकल पीठ पर रिपोर्ट जमा कर बताया है कि अदालत द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय कमेटी ने राज्य में और दो शिक्षकों की अवैध रूप से नियुक्ति का पता लगाया है. इनकी पहचान दिनेंद्र नाथ बर्मन व भवानी चरण श्रीवास्तव के रूप में हुई है. शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया है कि भवानी चरण श्रीवास्तव की नियुक्ति ऑर्गेनाइजिंग शिक्षा के रूप में हुई है. इस पर न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि ऑर्गेनाइजेशन शिक्षक के पद पर कैसे किसी की नियुक्ति की जा सकती है. इस पर शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश पर इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. इसके बाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने कमेटी के सदस्यों को 23 जुलाई मामले की अगली सुनवाई के दिन वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया है और इन नियुक्तियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है.
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