कोलकाता.
पिछले दिसंबर महीने में हत्या व इस वर्ष अप्रैल महीने में हत्या की कोशिश मामले में मालदा के दो भाजपा नेताओं, पहली घटना में प्रताप सिंह व बाद में दूसरी घटना में देवदास अधिकारी को गुरुवार को सीआइडी ने तलब किया था. इसे लेकर हाइकोर्ट में दायर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने नोटिस की भाषा पर आपत्ति जतायी. न्यायाधीश ने कहा कि गवाह के हिसाब से भेजे गये नोटिस में धमकी जैसा सुर दिख रहा है. किसी आरोपी को इस तरह का नोटिस भेजा जाता है. राज्य सरकार के वकील को न्यायाधीश ने कहा कि 30 अप्रैल को नोटिस भेज कर आज हाजिर होने को कहा जा रहा है. जबकि नोटिस में कई गलतियां हैं. इन नेताओं का नाम एफआइआर में भी नहीं है. सात मई को वहां चुनाव खत्म होने के बाद नियम के मुताबिक उन्हें नोटिस भेजना होगा. वे उम्मीदवार भले ही नहीं हैं, लेकिन किसी पार्टी के नेता हैं. अधिकारियों को यह जरूर दिमाग में रखना चाहिये. इसलिए इस नोटिस को खारिज किया जाता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है