शेख शाहजहां के करीबी फारूख को सशर्त जमानत

संदेशखाली में गत पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में एक आरोपी को अदालत ने सशर्त जमानत दी है. आरोपी का नाम फारूख आकुंजी उर्फ फारूक है. वह मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां का करीबी बताया जाता है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 15, 2024 11:07 PM

कोलकाता.

संदेशखाली में गत पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में एक आरोपी को अदालत ने सशर्त जमानत दी है. आरोपी का नाम फारूख आकुंजी उर्फ फारूक है. वह मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां का करीबी बताया जाता है. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में उसके खिलाफ नजात थाने में दो शिकायतें दर्ज हुईं थी. बाद में कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू की. मई में सीबीआइ ने बशीरहाट महकमा अदालत में इडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शेख शाहजहां के अलावा फारूक आकुंजी, शेख आलमगीर, दीदार बख्श मोल्ला, मोहम्मद सिराजुल, जियाउद्दीन मोल्ला और सिराजउद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इसके बाद अकुंजी के अधिवक्ता ने अदालत में उसकी जमानत की याचिका की. मामले की सुनवाई शनिवार को हुई. सीबीआइ की ओर से उसकी जमानत का विरोध किया गया. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अकुंजी को पांच हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड पर जमानत दी. जमानत को लेकर कुछ शर्तें भी रखी गयी हैं. उनमें से एक है कि अकुंजी जांच के दौरान संदेशखाली नहीं जा सकता है. साथ ही प्रति सप्ताह दो दिन उसे सीबीआइ कार्यालय में हाजिरी देनी होगी. इसके साथ ही वह कहां रहेगा, उसकी जानकारी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को देनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version