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नाबालिग लड़की से शादी कर बाप बनने पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मामला

जामुड़िया थाना क्षेत्र के परसिया इलाके के एक युवक को पहली संतान का बाप बनने की मिली खुशी, 15 दिनों के अंदर ही गम में बदल गयी. जिस लड़की के साथ एक साल उसने शादी की थी, वह नाबालिग थी. शादी के वक्त लड़की की उम्र 16 साल की थी. उस लड़की ने गत 25 जुलाई को आसनसोल जिला अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया.

आसनसोल/जामुड़िया

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जामुड़िया थाना क्षेत्र के परसिया इलाके के एक युवक को पहली संतान का बाप बनने की मिली खुशी, 15 दिनों के अंदर ही गम में बदल गयी. जिस लड़की के साथ एक साल उसने शादी की थी, वह नाबालिग थी. शादी के वक्त लड़की की उम्र 16 साल की थी. उस लड़की ने गत 25 जुलाई को आसनसोल जिला अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया. नाबालिग लड़की की मां बनने की सूचना स्थानीय आसनसोल साउथ थाने की पुलिस को मिली. जिसके उपरांत पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि शादी के वक्त लड़की 16 साल की थी और 17 साल उम्र में वह मां बनी. जामुड़िया थाना अंतर्गत केंदा फांड़ी के प्रभारी लक्ष्मीनारायण दे की शिकायत पर नाबालिग लड़की से शादी करने पर जामुड़िया थाने में कांड संख्या 367/24 के बीएनएस की धारा 64 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006) की धारा 9/10/11/12 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. मामले में अभी लड़की के पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) ध्रुव दास ने कहा कि नाबालिग लड़की के मां बनने की सूचना के आधार पर प्राथमिक जांच के उपरांत प्राथमिकी दर्ज हुई. मामले की जांच चल रही है. कानून के दायरे में पूरी कार्रवाई होगी. किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला

गत एक अगस्त को आसनसोल साउथ थाना के निरीक्षक प्रभारी के ईमेल से जामुड़िया थाने को एक मैसेज गया. जिसमें बताया गया कि आसनसोल जिला अस्पताल के इएमओ से यह सूचना मिली है कि अस्पताल में एक नाबालिग गर्भवती लड़की दाखिल हुई है. यह लड़की जामुड़िया थाना क्षेत्र के परसिया इलाके की रहनेवाली है. इस सूचना के आधार पर जामुड़िया थाना अंतर्गत केंदा पुलिस फांड़ी के प्रभारी श्री दे को जांच करने का आदेश मिला. श्री दे ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जांच का आदेश मिलते ही वह जिला अस्पताल गये और जिला अस्पताल के अधीक्षक के अलावा अन्य चिकित्सकों से भी बात की. यह बात सामने आई कि नाबालिग लड़की की शादी परसिया इलाके के एक युवक के साथ हुई थी. दोनों साथ रहते थे, इसी दौरान लड़की गर्भवती हुई और बच्चे को जन्म देने के लिए 24 जुलाई को सुबह 11.07 बजे जिला अस्पताल में भर्ती हुई. 25 जुलाई की सुबह 11.59 बजे डॉ एस माजी की निगरानी एक बच्चे को जन्म दिया. वह अपने बच्चे के साथ घर लौट गयी. श्री दे ने लड़की का आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को हासिल किया. जिससे यह स्थापित हुआ कि गर्भधारण के समय लड़की की उम्र 17 वर्ष थी. लड़की की शादी 25 मई 2023 में हुई थी, उस दौरान वह 16 साल की थी. ऐसे में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6, बलात्कार के लिए बीएनएस की धारा 64 और बाल विवाह रोकथान अधिनियम की धारा 9/10/11/12 के तहत आरोपी बनाया गया.

गर्भवती नाबालिग लड़की के अस्पताल में दाखिल होते ही पुलिस को देनी होती है सूचना

पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) श्री दास ने बताया कि किसी भी अस्पताल में गर्भवती नाबालिग लड़की के दाखिल होते ही उसकी सूचना पुलिस को देनी होती है. जिसके तहत परसिया इलाके की लड़की की बाबत सूचना मिली. इससे पहले भी आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र इलाके की एक नाबालिग लड़की अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जिला अस्पताल में दाखिल हुई थी. जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गयी थी. कानून के दायरे में मामला दर्ज हुआ और चार्जशीट भी दी जायेगी. पुलिस कानून के दायरे में अपनी कार्रवाई करेगी.

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