कोलकाता. महानगर में तीन कट्ठे तक की भूमि पर इमारत बनानेवालों को कोलकाता नगर निगम की ओर से बड़ी राहत मिलनेवाली है. क्योंकि, अब दो कट्ठे से अधिक और तीन कट्ठे तक की भूमि पर इमारत बनानेवाले को करीब 50 फीसदी कम सैंक्शन फीस का भुगतान करना पड़ेगा. कोलकाता नगर निगम के मेयर इन काउंसिल की बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया. यह जानकारी कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दी. उन्होंने निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों को बताया कि, कोलकाता में अवैध निर्माण पर नकेल लगाने के लिए यह योजना बनायी गयी है. इससे एक, दो और तीन कट्ठे वाले जमीन मालिक लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताया कि नयी व्यवस्था के अनुसार, भवन निर्माण के लिए एक कट्ठे के लिए 40 हजार, दो कट्ठे के लिए 70 और तीन कट्ठे जमीन पर मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार सैंक्शन फीस के तौर पर निगम को भुगतान करना होगा. अब तक दो कट्ठे से अधिक और तीन कट्ठे तक की जमीन पर इमारत बनाने वाले लोगों को सैंक्शन फीस के तौर पर करीब दो लाख 20 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ता है. जल्द ही इस नयी व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा. इसे लागू किये जाने से पहले निगम के मासिक अधिवेशन से इसे पारित कराया जायेगा. पर रेजिडेंशियल इमारत बनानेवाले लोगों की ही इस योजना का लाभ मिलेगा. वहीं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए मकान तीन मंजिल से अधिक नहीं होना चाहिए. मेयर फिरहाद हकीम ने स्पष्ट कहा कि यह छूट कुछ शर्तों के बदले ही मिलेगी. इस योजना का लाभ उठानेवाले को अपनी जमीन पर इमारत का निर्माण करना होगा. वहीं, अगर प्रमोटर मकान बनवाता है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी. आवासीय इमारत के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा. यानी अगर घर व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया है, तो घर के मालिक को निगम से शुल्क में रियायत नहीं मिलेगी. कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि यह निस्संदेह कोलकाता के नागरिकों के लिए बड़ी राहत है.
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