टीईटी पास करने पर प्रशिक्षण की अनुमति देनी होगी : हाइकोर्ट
कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने गुरुवार को 2014 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है.
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने गुरुवार को 2014 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. इस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशिक्षित बनाम अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर एक विवाद पैदा हो गया था. बताया गया है कि टीईटी 2014 के आधार पर दो चरणों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गयी. 2016 में हुई उक्त नियुक्ति प्रक्रिया में कई ऐसे लोगों की भी नियुक्तियां की गयी, जिन्हाेंने डीएलएड कोर्स नहीं किया था. हालांकि, बोर्ड ने बाद में एनसीटीई के निर्देशानुसार, शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया. नियमों के मुताबिक, बिना प्रशिक्षण के नियोजित शिक्षकों को नियोजन के पांच साल के अंदर प्रशिक्षण लेना होगा. इसे लेकर टीईटी पास करने वालों के बीच भेदभाव करने शिकायत सामने आयी थी, जिसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
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