कोलकाता. प्राथमिक स्तर पर यदि कोई शिक्षक तबादले के लिए ऑफलाइन आवेदन करता है, तो प्राथमिक शिक्षा पर्षद को इस पर विचार करना होगा. सोमवार को हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया. न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने कहा कि शिक्षकों के तबादले को लेकर उत्सश्री पोर्टल बंद रहने का तर्क देकर इसे रोका नहीं जा सकता है. तमन्ना बेगम नामक एक शिक्षिका के तबादले के आवेदन पर सुनवाई थी. जज ने कहा कि ऑफलाइन आवेदन भी विचाणीय है. अदालत ने कहा कि अब से जो भी आवेदन ऑफलाइन आयेगा, उस पर पर्षद को विचार करना होगा. पिछले तीन साल से तमन्ना बेगम उत्तर दिनाजपुर प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रही हैं. थैलेसीमिया पीड़ित इस शिक्षिका की पांच साल की बेटी भी सांस की बीमारी से जूझ रही है. इसे कारण बताते हुए शिक्षिका ने बीरभूम में अपने घर के पास तबादले के लिए प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पास आवेदन किया था. लेकिन आवेदन खारिज हो गया. इसके बाद शिक्षिका ने हाइकोर्ट का रुख किया था.
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