कोलकाता. अड़ियादह में महिला पर हो रहे अत्याचार का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करने वाले पृथ्वीराज मुखोपाध्याय व शुभम मंडल को कलकत्ता हाइकोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को इस मामले में बेलघरिया थाने ने दोनों को तलब किया था. गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दोनों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले पर गौर करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने टिप्पणी की कि इस तरह का वीडियो शेयर क्यों करते हैं. इससे तो हिंसा फैलती है. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि बगैर अदालत की अनुमति के गिरफ्तारी जैसा कड़ा कदम पुलिस नहीं उठा सकती है. हालांकि गुहार लगाने वाले को पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है. इस बीच, राज्य सरकार को चार हफ्ते के अंदर हलफनामा देने के साथ जांच की प्रगति भी बताने को कहा गया है.
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