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West Bengal News : बेटी के निकाह के लिए बागटुई कांड के मुख्य आरोपी को सात दिनों की पैरोल

West Bengal News : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागटुई की घटना के बाद गांव में शोक संतप्त लोगों से बात की थी. उनकी बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर खड़े होकर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अनारुल हुसैन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था.

West Bengal News : पश्चिम बंगाल के बागटुई कांड के मुख्य आरोपी अनारुल हुसैन को अपनी बेटी के निकाह के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सात दिनों के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. इस खबर के बाद अनारुल हुसैन के परिवार और उनकी पुत्री काफी खुश है. आगामी रविवार 24 नवंबर को अनारुल की बेटी का निकाह है. प्रार्थना के बाद सात दिनों के लिए अनारुल हुसैन को जेल से मुक्त किया जायेगा ताकि वह अपनी बेटी का निकाह करा सके और स्वयं उपस्थित रहे. रामपुरहाट के निशिंतपुर के घर में समारोह का आयोजन होगा.

अनारुल हुसैन सात दिनों के पैरोल पर पहुंचेगा अपने गांव

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनारुल को उसकी इकलौती बेटी की शादी के लिए सात दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. वह 27 नवंबर को फिर से जेल में लौटेगा. अनारुल ने अपनी बेटी मुमताज बेगम की शादी के अवसर पर पैरोल पर रिहाई की मांग करते हुए मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अर्जी पर जस्टिस अरिजीत बनर्जी की बेंच में सुनवाई हुई थी. अनारुल के वकील ने कहा था कि 24 नवंबर को अनारुल की बेटी का निकाह तय हुआ है. एक पिता के रूप में, बेटी की शादी में उसकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है. अनारुल की अर्जी के आधार पर जस्टिस बनर्जी ने सात दिनों की पैरोल दी है.

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अनारुल हुसैन दो साल से अधिक समय से जेल में

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागटुई की घटना के बाद गांव में शोक संतप्त लोगों से बात की थी. उनकी बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर खड़े होकर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अनारुल हुसैन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी. लगभग साठ साल का अनारुल हुसैन विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और दो साल से अधिक समय से जेल में है.

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