How To apply for Voter ID card Online, Bihar Election Date 2020 Schedule : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में विधासभा चुनाव तीन चरणों में होगा. 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान होगा. 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आयेंगे.
कोरोना के बीच पहली बार चुनाव
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पहली बार देश में मतदान होने जा रहा है. चुनाव आयोग इस बार चुनाव के लिए कई खास इंतजाम किये हैं ताकि मतदाताओं और मतदानकर्मियों को वायरस से बचाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा सके.
Voter ID card की जरूरत
चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है. इसके जरिये वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. इसके लिए वोटर कार्ड की जरूरत पड़ती है. आपका वोटर आईकार्ड (Voter ID card) महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह सिर्फ मतदान के दौरान वोट देने में ही आपकी मदद नहीं करता, बल्कि पते और पहचान के सबूत के रूप में बैंक, म्यूचुअल फंड, बिजली/टेलीफोन कनेक्शन आदि में भी इसकी जरूरत पड़ती है.
वोटर कार्ड बनवाने, सुधार कराने का आसान तरीका
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, या आप अपने मौजूदा वोटर कार्ड में कोई सुधार कराना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं इसे बनवाने का आसान तरीका. राज्य की वोटर लिस्ट में अगर आपको अपना नाम दर्ज कराना है या अपने वोटर कार्ड में किसी गलती को सुधरवाना है तो चुनाव कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे. Voter ID Card में सुधार का यह काम अब घर बैठे इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है.
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट
इसके लिए बस आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in पर जाकर नाम को शामिल करने या गलती सुधारने के लिए आवेदन करना होगा. साइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर यह काम किया जा सकता है. हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. इसलिए आगामी चुनाव से पहले मतदाता ऑनलाइन अपडेशन की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
वोटर कार्ड ऑनलाइन बनवाने या उसमें सुधार के लिए अपनाएं यह तरीका
सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाएं और अपने दस्तावेज अपलोड करें.
कौन से दस्तावेज लगेंगे
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एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर.
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पहचान पत्र- इसमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट शामिल है.
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पते का प्रमाण- यह राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल हो सकता है.
एक महीने में आपके हाथ में होगा नया वोटर कार्ड
यहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप अपने राज्य के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं. आपका वोटर आईडी कार्ड एक महीने में रिलीज कर दिया जाएगा. एक बार वोटर आईकार्ड बन जाने के बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से इसे ले लें.