How Do I Get My Money Back if I Transferred it to Wrong Bank Account? ऑनलाइन बैंकिंग ने हमें जितनी सुविधा दी है, अगर गलती से पैसा इधर का उधर हो जाए तो असुविधा उससे ज्यादा होती है. कई बार लोग जल्दबाजी में गलती से गलत शख्स के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं. अगर आपसे भी ऐसी चूक हो जाए, तो हम बताते हैं कि ऐसी स्थिति में अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको क्या करना है.
SBI ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया तरीका
ट्विटर पर हाल ही में एक यूजर ने पोस्ट किया, प्रिय @TheOfficialSBI मैंने गलती से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है. मैंने हेल्पलाइन द्वारा बताये अनुसार सारी जानकारी अपने बैंक की ब्रांच को दे दी है. फिर भी मेरी शाखा रिवर्सल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रही है. कृपया मेरी मदद करें. इस सवाल के जवाब में, SBI के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि अगर आपने गलत बैंक खाते में पैसे भेजे हैं तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए.
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SBI ने बताया कहां और कैसे करें शिकायत
स्टेट बैंक ने बताया है कि अगर किसी ग्राहक ने पैसे ट्रांसफर करते समय गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो उसे होम ब्रांच से संपर्क करना होगा. फिर, होम ब्रांच बिना किसी आर्थिक देनदारी के दूसरे बैंक के साथ अनुवर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. SBI ने बताया कि अगर मामला होम ब्रांच में हल नहीं होता है, तो ग्राहक https://crcf.sbi.co.in/ccfunder व्यक्तिगत खंड/ व्यक्तिगत ग्राहक पर शिकायत दर्ज कर सकता है. इसके साथ ही, NPCI पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है.
RBI क्या कहता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक को पहले पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए. GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप, जिसके माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किये हैं, के कस्टमर केयर सपोर्ट में इसकी शिकायत करें.
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शिकायत के लिए यहां करें कॉल
यूपीआई या नेट बैंकिंग से अगर कभी गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए, तो सबसे पहले 18001201740 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फॉर्म भरकर इसकी जानकारी दें. अगर बैंक मदद करने से मना कर दे, तो bankingombudsman.rbi.org.in पर इसकी शिकायत करनी है.
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