Seat Belt For Rear Passenger Mandatory: हाल ही में Tata Sons के पूर्व चेयरमैन Cyrus Mistry की सड़क हादसे में मौत हो गयी थी. वे अपनी Mercedes में सवार थे और अहमदाबाद से मुंबई की ओर जा रहे थे. जब यह हादसा हुआ तब उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार ड्राइवर और को-ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान भी काट सकती है. पहले सीट बेल्ट पहनना केवल फ्रंट में ही बैठे लोगों के लिए अनिवार्य था लेकिन, अब सरकार ने इन नियमों में बड़े बदलाव किये हैं. अब बैक सीट पर बैठे पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा.
यूनियन मिनिस्टर Nitin Gadkari ने हाल ही में अपन एक बयान में बताया कि अब कार की बैक सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना होगा. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि सरकार आने वाले तीन दिनों के अंदर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमे बैक सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले पैसेंजर्स से कितना जुर्माना वसूला जाएगा उसकी जानकारी दी जाएगी. इससे पहले कार के सामने की दोनों सीट्स पर बैठने वालों की ही सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य था और इन नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर उनसे जुरमाना भी वसूला जाता था. लेकिन, अब सरकार ने नियमों में बदलाव किये है और बैक सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है.
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Nitin Gadkari ने मीटिंग के दौरान यह भी बताया कि सरकार कार निर्माता कंपनियों से बात कर रही है. सरकार ने सभी कार निर्माता कंपनियों से आग्रह किया है कि वे अपनी गाड़ियों में एक बीपर जोड़ें जिसकी मदद से अगर बैक सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स सीट बेल्ट न लगाएं तो उन्हें इस बात की याद दिलाई जा सके. बता दें मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(3) के अनुसार अगर कोई भी बैक सीट पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.