15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Online Driving Licence : ऑनलाइन ही कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई जरूरी काम, देखें क्या है पूरी प्रक्रिया

जानकारी के अभाव में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ड्राइविंग लाइसेंस 20 सालों की वैधता के साथ आता है या तो आपकी उम्र 50 साल के पार हो जाये, तो ऐसे में आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करना होता है.

गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बेहद जरूरी है. अक्सर लाइसेंस बनाने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं कई बार इन सबसे बचने के लिए आप दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं. अगर आपको सही जानकारी हो और खबरों पर लगातार नजर रखते हैं इस परेशानी से आप बच सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए , रिन्यू करवाने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बस चुटकियों में आपका काम हो जायेगा. इस काम के लिए ना तो आपको अपने घर से निकलने की जरूरत है ना किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की. बस आपके मोबाइल या लैपटॉप पर इंटरनेट होना चाहिए.

Also Read: राज्यों में वैक्सीन की सप्लाई जल्द डबल होगी, ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बनायी ये रणनीति

जानकारी के अभाव में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ड्राइविंग लाइसेंस 20 सालों की वैधता के साथ आता है या तो आपकी उम्र 50 साल के पार हो जाये, तो ऐसे में आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करना होता है.

ऐसे में जरूरी है कि आप अपना लाइसेंस समय रहते रिन्यू करा लें अगर आप समय पर इसे रिन्यू नहीं कराते तो आपको एक साल का अतिरिक्त समय मिलता है. इसमें भी अगर आप रिन्यू नहीं करा पाये तो लाइसेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो दोबारा आपको नये लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा. आपको यह परेशानी ना हो इसलिए आइये समझते हैं कि कैसे रिन्यू होता है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस.

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जान होगा जो है parivahan.gov.in. यहां पहुंच कर आपको ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करना है. इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवा में क्लिक करना है. इसके बाद आपको एक नये पेज पर ले जाया जायेगा जहां आपको अपना नाम राज्य चुनने केलिए कहा जायेगा . जैसे ही आप अपने राज्य का चयन करेंगे आपके राज्य की आधिकारिक वेबसाइट खुल जायेगी.

Also Read: 100 दिनों में खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर, एक्सपर्ट्स ने कहा- तीसरी लहर भी आयेगी

यही आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद एक आवेदन जमा करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको आवेदन भरना होगा. आपको संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इस प्रक्रिया के बाद आपको ऑनलाइन फोटो और हस्ताक्षर के देने के लिए कहा जायेगा. ऑनलाइन ही आपको पैसे जमा करने का ऑप्शन मिलेगा यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के जरिये जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे आपको प्रक्रिया पूरी करने के बाद रसीद मिलेगी जिसे आप डाउनलोड कर सगेंगे

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें