Man Challaned For Driving Without Sufficient Fuel: जो लोग गाड़ी से आना-जाना करते हैं, वे ट्रैफिक चालान से बचने के लिए हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन कार्ड, गाड़ी के कागजात सहित सारी जरूरी चीजें साथ रखते हैं. इन सबके बावजूद एक शख्स का इस वजह से चालान काट दिया गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम था. केरल में एक व्यक्ति को हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने एक चालान थमा दिया, जिसमें बताया गया था कि वह पर्याप्त ईंधन के बिना अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था.
बेसिल स्याम (Basil Syam) नाम के इस शख्स ने केरल ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे गए ई-चालान की तस्वीर को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है और देखते ही देखते यह वायरल भी हाे चुकी है. चालान की यह रसीद इंटरनेट (Viral E-challan) खूब चर्चा में है. दरअसल यह मामला केरल (Kerala) का है, जहां एक शख्स का इसलिए चालान किया गया कि वह ‘पर्याप्त ईंधन के बिना’ (Driving without sufficient fuel) मोटरसाइकिल चला रहा था. इसका मतलब यह हुआ कि यह बंदा कम ईंधन के साथ बाइक लेकर सड़क पर निकला था. यह बात लोगों को हजम नहीं हो रही है कि कम ईंधन के लिए कैसे किसी का चालान किया जा सकता है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केरल के बेसिल स्याम बाइक से ऑफिस जा रहे थे. देर होने की वजह से उन्होंने समय बचाने के लिए वह अपनी बाइक वन वे पर लेकर चले गए और गलत दिशा में चलने लगे. उन्हें ऐसा करता देख ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Traffic Police) ने उन्हें रोक लिया और यातायात नियम (Traffic Rules) का उल्लंघन करने के लिए 250 रुपये का चालान (Challan) कर दिया. ऑफिस पहुंचने के बाद स्याम का ध्यान इस बात पर गया कि उनका चालान वन-वे पर बाइक चलाने के लिए नहीं, बल्कि कम पेट्रोल (Petrol) के साथ वाहन चलाने के लिए किया गया है. फिर क्या था, उन्होंने फेसबुक पर चालान की तस्वीर शेयर कर दी और मामला वायरल हो गया.
बाइकर बेसिल स्याम ने बाद में अपनी सफाई में कहा कि उनका चालान वन-वे (One way) रोड पर गलत दिशा (Wrong side) में बाइक चलाने पर किया गया था. इस बात पर पुलिस ने गलती से चालान रसीद में ‘लो फ्यूल’ का जिक्र कर दिया. दरअसल, केरल ट्रांसपोर्ट लॉ (Kerala Transport Law) के अनुसार, इस तरह का चालान कमर्शियल वाहनों (Commercial vehicles) के लिए होता है, जो तय सीमा से कम ईंधन के साथ सड़क पर चलते हैं. यही नहीं, नियम यह भी है कि जब भी कोई यात्री वाहन सवारी के साथ होता है तो वह पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं भरवा सकता. यह गैरकानूनी है. ऐसे में अगर पैसेंजर किसी टैक्सी में जा रहा हो और ड्राइवर यह कहकर गाड़ी रोके कि पेट्रोल-डीजल या सीएनजी भरानी है, तो पैसेंजर ऐसा करने के लिए उसकी रिपोर्ट कर सकता है.