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WhatsApp ने कोर्ट से कहा- यूजर्स के लिए प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने की कोई बाध्यता नहीं

WhatsApp Privacy Policy Update: व्हाट्सऐप ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को बताया कि जब तक डेटा संरक्षण विधेयक (data protection bill) प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नयी निजता नीति (WhatsApp New Privacy Policy) अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा और इस नीति पर अभी रोक लगा दी गई है.

WhatsApp Privacy Policy Update: व्हाट्सऐप ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को बताया कि जब तक डेटा संरक्षण विधेयक (data protection bill) प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नयी निजता नीति (WhatsApp New Privacy Policy) अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा और इस नीति पर अभी रोक लगा दी गई है.

व्हाट्सऐप ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष यह भी साफ किया कि इस बीच वह नयी निजता नीति को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा.

व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, हम स्वत: ही इस (नीति) पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं. हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे. साल्वे ने कहा कि इसके बावजूद व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा.

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अदालत फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी व्हाट्सऐप की अपीलों पर सुनवाई कर रही है जो व्हाट्सऐप की नयी निजता नीति के मामले में जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की गयी हैं. (इनपुट:भाषा)

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