WhatsApp News Update: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की 2021 की निजता नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई सितंबर तक टाल दी है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को संबंधित पक्षों द्वारा सूचित किया गया कि इसी तरह के मुद्दे उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं.
सितंबर तक टली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर फेसबुक और व्हाट्सऐप की सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सितंबर तक टाल दी है. इन नियमों के तहत संदेश भेजने वाली ऐप को चैट का पता लगाना होगा और संबंधित सूचना सबसे पहले किस की ओर से भेजी जा रही है इसकी पहचान के लिए प्रावधान करने होंगे.
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या तो स्वीकार करें या ऐप छोड़ें यूजर्स
व्हाट्सऐप की निजता नीति को सबसे पहले चुनौती देने वाले चैतन्य रोहिल्ला ने उच्च न्यायालय में कहा कि अद्यतन निजता नीति संविधान के तहत प्रयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है. उनकी दलील थी कि उन्हें इस नीति को या तो स्वीकार करना होगा या ऐप से हटना होगा. वे अपने डेटा को फेसबुक के स्वामित्व वाली या तीसरे पक्ष के ऐप को साझा करने से रोक नहीं सकते. याचिका में दावा किया गया है कि नई निजता नीति के तहत प्रयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों तक व्हाट्सऐप की पूर्ण पहुंच होगी और इसमें सरकार की ओर से निगरानी भी नहीं होगी. (इनपुट : भाषा)