TikTok को ऐप स्टोर से हटाने की तैयारी, Google और Apple को अमेरिकी सांसदों का निर्देश

TikTok और इसकी मूल कंपनी बाइटडांस अपीलीय अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकती है.

By Rajeev Kumar | December 15, 2024 12:18 PM
an image

शॉर्ट वीडियाे प्लैटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) की ऐपल और गूगल के ऐप स्टोर से जल्द ही छुट्टी हो सकती है. भारतीय-अमेरिकी राजा कृष्णमूर्ति सहित दो प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने गूगल और ऐपल को पत्र लिखकर अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटाने के लिए कहा है.

बाइटडांस को टिकटॉक से अलग होना होगा

अप्रैल में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा हस्ताक्षरित एक विधेयक के अनुसार टिकटॉक के मालिकाना हक वाली चीन की बाइटडांस कंपनी को 19 जनवरी तक टिकटॉक से अलग होना होगा, अन्यथा उसे अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा.

अमेरिकी सांसदों ने ऐपल और गूगल को लिखी चिट्ठी

चीन मामलों पर प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति (सीसीपी) के अध्यक्ष जॉन मूलनार और वरिष्ठ सदस्य कृष्णमूर्ति ने बीते शुक्रवार को ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और टिकटॉक के सीईओ शो जी च्‍यू को पत्र लिखा.

टिकटॉक से मांगा प्रस्ताव

सांसदों ने कुक और पिचाई से 19 जनवरी तक अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटाने के लिए तैयार रहने को कहा. टिकटॉक के सीईओ को लिखे अपने पत्र में उन्होंने च्यू से तुरंत एक विनिवेश का प्रस्ताव देने को कहा, जिसे वे स्वीकार कर सकें.

प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है

अमेरिकी सांसदों का बयान ऐसे समय आया है जब एक संघीय अपीलीय अदालत ने कांग्रेस द्वारा पारित उस कानून में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत जनवरी के मध्य तक टिकटॉक को अमेरिका में मौजूद अपने कारोबार को स्थानीय कंपनी को बेचना है या उसे प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा.

उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकती है टिकटॉक

कंपनी ने अमेरिकी सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और फैसले के अमल पर उच्चम न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक रोकने का अनुरोध किया था, जिसे संघीय अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया. माना जा रहा है टिकटॉक और इसकी मूल कंपनी बाइटडांस अपीलीय अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकती है.

IRCTC को भूल जाइए, Indian Railways ला रहा ऑल-इन-वन ऐप, एक ही जगह मिलेंगी कई सुविधाएं

Aadhaar Card Free Update Deadline Extend: फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन बढ़ी, जानें नयी तारीख

Exit mobile version