Spam Calls को लेकर सख्त हुआ TRAI, अगर किया ये काम तो 2 साल के लिए कट जाएगा कनेक्शन
Spam Call New Rule: टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथिरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई Spam Calls को लेकर काफी सख्त हो गया है. ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को एक निर्देश जारी किया है, जिससे स्पैम कॉल करने वालों का कनेक्शन काट दिया जाएगा.
Spam Call New Rule: दूरसंचार नियामक ट्राई ने बीते मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि अनचाही Spam कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें दो साल तक के लिए काली सूची में डाल दिया जाए. इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने दूरसंचार कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पाक्षिक आधार पर नियमित ब्योरा देने के लिए भी कहा है.
ट्राई ने क्या दिया निर्देश?
ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस निर्णायक कार्रवाई से बिना पंजीकरण वाले टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली स्पैम कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है. ट्राई ने बयान में कहा कि स्पैम कॉल करने वाली गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार साधनों का कनेक्शन काट देने और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के तहत ऐसी कॉल करने वालों को काली सूची में डालने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं.
इस दिशा में ट्राई ने थोक कनेक्शन और दूसरे दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर UTM से प्रचार के लिए की जाने वाली कॉल पर रोक लगाना सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये संदेश पहले से रिकॉर्ड हों या कंप्यूटर-जनित हों.
दूरसंचार नियामक ने क्या कहा?
दूरसंचार नियामक ने कहा कि दूरसंचार साधनों (एसआईपी/ पीआरआई/ अन्य दूरसंचार संसाधनों) का उपयोग करने वाले गैर-पंजीकृत प्रेषकों/गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों से की जाने वाली सभी प्रचारात्मक कॉल तुरंत रोक दी जाएंगी.
अगर कोई गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर इस निर्देश का उल्लंघन कर प्रचारात्मक कॉल करने के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन प्राथमिक दूरसंचार सेवा प्रदाता दो साल तक के लिए काट देंगे.
इसके अलावा ऐसी गैर-पंजीकृत इकाइयों को दो साल के लिए काली सूची में भी डाल दिया जाएगा. इस दौरान किसी भी दूरसंचार कंपनी की तरफ से उन्हें नए दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे.
नियामक ने कहा कि यह निर्देश जारी होने के एक महीने के भीतर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डीएलटी मंच पर स्थानांतरित किया जाएगा और उसके बाद सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी.
ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपने नवीनतम निर्देश का अनुपालन करने और हर महीने की पहली और 16 तारीख को इस संबंध में की गई कार्रवाई पर नियमित अपडेट देने का भी निर्देश दिया है.
स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ हुई थी बैठक
नियामक ने स्पैम कॉल पर लगाम लगाने की मंशा से पिछले हफ्ते सभी दूरसंचार कंपनियों के नियामकीय प्रमुखों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, क्वॉड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (क्यूटीएल) और वी-कॉन मोबाइल एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने शिरकत की थी. पीटीआई भाषा इनपुट के साथ.
TRAI Action on Spam Calls: फर्जी कॉल करने पर ब्लैकलिस्ट होगा नंबर, सरकार ला रही कड़ा नियम
Technology Trending Video