TRAI: 1 जुलाई से लागू हो रहा नया नियम, स्वैप किया हुआ SIM Card नहीं हो सकेगा पोर्ट, पढ़े रिपोर्ट

TRAI New Rule from 1st July: नए नियम के तहत, अगर मोबाइल यूजर्स ने हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है, तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा सकेंगे.

By Vikash Kumar Upadhyay | March 18, 2024 7:42 PM
an image

TRAI New Rule from 1st July: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल सिम कार्ड के लिए नया नियम जारी किया है. यह नियम बीते 15 मार्च 2024 को जारी गया है, जो 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू होने जा रही है. यह नया नियम फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लाया गया है.

TRAI के नियम में क्या हुआ है बदलाव

नए नियम के तहत, अगर मोबाइल यूजर्स ने हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है, तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा सकेंगे. आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिम की अदला-बदली सिम स्वैपिंग कहलाती है. सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसके टूट जाने पर कराया जाता है.

Also Read: 5G से 50 गुणा तेज 6G नेटवर्क पर काम करेगा BSNL, सचिव ने C-DOT को दिये ये निर्देश

आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई ने दूरसंचार विभाग (DoT) को एक नई सर्विस शुरु करने की शिफारिश की है, जिसमें मोबाइल यूजर के हैंडसेट पर आने वाली हर कॉल का नाम डिस्प्ले होना है, फिर चाहे वो नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो या नहीं. इससे फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है.

क्या होता है सिम स्वैपिंग

आज के दौर में सिम स्वैप फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें फ्रॉड करने वाले आपके पैन कार्ड और आधार की फोटो काफी आसानी से हालिस कर लेते हैं. इसके बाद मोबाइल खो जाने का बहाना बनाकर नया सिम कार्ड जारी करा लेते हैं. इसके बाद आपके नंबर पर आने वाली ओटीपी फ्रॉड करने वालों के पास पहुंच जाती है.

Also Read: TRAI New Rule: आपदाओं के दौरान अब नहीं देना होगा SMS चार्ज, ट्राई ने जारी किये निर्देश

Exit mobile version