Jharkhand News: कोडरमा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गैर इरादन हत्या मामले में सुनवाई करते हुए दो महिला सहित चार दोषियों को आठ-आठ साल की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
महिला सहित चार दोषियों को मिली सजा
कोर्ट ने 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए एक-एक साल की सश्रम कारावास, 325 आईपीसी में चार साल की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने खरपोका जयनगर निवासी अनिल यादव और सुशील यादव दोनों के पिता किशन यादव, रीना देवी पति अनिल यादव और प्रमिला देवी पति दिलीप यादव को सजा सुनायी है.
छह गवाहों का हुआ परीक्षण
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पीके मंडल ने छह गवाहों का परीक्षण कराया और अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गयी. वहीं ,बचाव पक्ष से अधिवक्ता जगदीश यादव ने अपनी दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए यह सजा सुनाई.
क्या है मामला
बता दें कि जयनगर थाना क्षेत्र खरपोका निवासी सुखदेव यादव पिता बबून यादव ने थाना में 18 सितंबर, 2013 को एक मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उसने कहा था कि किसी ने मेरे कटहल के पेड़ का टहनी (डाली ) तोड़ दिया था, जिससे नाराज होकर मेरी मां गाली दे रही थी. इसके बाद सभी आरोपी घर आकर गाली-गलौज करने लगे. जिस पर मैने और मेरे पिता द्वारा घर से बाहर निकल कर पूछने पर ये लोग लाठी, डंडा एवं टांगी से हमला कर पिता सहित मुझे घायल किया. इलाज के दौरान मेरे पिता की मौत हो गयी.