तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को कोयला तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को कोई भी कड़ा रुख न अपनाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
अभिषेक ने पत्नी के इलाज के लिए विदेश जाने की मांगी थी अनुमति
ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने पत्नी रुजिरा बनर्जी के इलाज के लिए विदेश जाने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी. रुजिरा के इलाज के लिए अभिषेक को उनके साथ दुबई जाना है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक को बड़ी राहत देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
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अभिषेक बनर्जी से दो बार हो चुकी है पूछताछ
कोर्ट ने अभिषेक और रुजिरा की की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में ही पूछताछ की जाये. हालांकि, कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो. अगर ऐसा हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जायेगी.
दो बार अभिषेक बनर्जी से ईडी कर चुकी है पूछताछ
इस मामले में ईडी अभिषेक बनर्जी से अब तक दो बार पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार के लाभार्थी हैं. हालांकि, अभिषेक ने सभी आरोपों से इनकार किया.
ये है मामला
ईडी ने सीबीआई द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया तथा कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड’ की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है.
लाला है मुख्य आरोपी
इस मामले में स्थानीय कोयला कारोबारी अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपी है. जांच एजेंसी ने दावा किया है कि बरामद किये गये दस्तावेज दिखाते हैं कि माझी ने कोयला तस्करी से हुई कमाई की राशि को लंदन और थाईलैंड में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के करीबी रिश्तेदारों (पत्नी और साली) के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था.