तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी आज ईडी के समक्ष पेश होंगे. उन्होंने स्वयं सोमवार को इस बात की पुष्टि की थी. सूत्रों के अनुसार शरद पवार को तृणमूल की ओर से सूचित किया गया है कि अभिषेक आज I-N-D-I-A गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे. साल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. सीजीओ कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है. गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल नेता को समन जारी कर पेश होने को कहा था. श्री बनर्जी से जब पूछा गया कि क्या वह ईडी के समन का पालन करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने हामी भरी थी. थोड़ी देर में ही अभिषेक बनर्जी ईडी कार्यलय पहुंच चुके है. थोड़ी देर में ईडी की ओर से पूछताछ कीड प्रकिया शुरु की जाएगी. तृणमूल सासंद नुसरत जहां से भी कल ईडी ने लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की थी.
प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने रक्षाकवच की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था. अभिषेक बनर्जी ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आवेदन किया था कि उनके खिलाफ ईडी कोई कड़ी कार्रवाई न करे. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि ईडी अधिवक्ता के मौखिक आश्वासन के बाद से ही अब तक ईडी अधिकारियों ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए फिलहाल इस मामले में नये सिरे से कोई आदेश पारित करने का कोई मतलब नहीं है.
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मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का भर्ती भ्रष्टाचार मामले से कोई संबंध नहीं है. अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार का आराेप है. सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ईडी ने समन जारी किया है. मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है. इस बीच 10 सितंबर को श्री बनर्जी को ईडी ने समन जारी किया, इसलिए उनके मुवक्किल को अदालत से संरक्षण मिलनी चाहिए. इस पर ईडी के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि यहां तो गिरफ्तारी को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही. ऐसे में रक्षाकवच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता.
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अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया गया है और जांच में सहयोग करने के लिए उनको हाजिर होने की बात है. कई लोगों को समन जारी किया जाता है, तो क्या सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है. इसके बाद ही न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि ईडी के अधिवक्ता ने पहले ही गिरफ्तार नहीं करने का मौखिक आश्वासन दिया है, इसलिए अब अदालत इस संबंध में कोई आदेश नहीं देगी. इसके बाद न्यायाधीश ने सभी पक्षाें को 19 सितंबर तक लिखित बयान जमा करने का निर्देश दिया.
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वहीं, मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (सीएफएसएल) ने लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के कंप्यूटर से 16 फाइल डाउनलोड किये जाने की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की. सीएफएसएल ने उन 16 फाइलों को लेकर हाईकोर्ट में विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कर दी है. इसके बाद ही न्यायाधीश ने कंप्यूटर का हार्डडिस्क सहित अन्य सभी दस्तावेज फोरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल को जांच के लिए सौंपा गया था, उसे वापस लालबाजार साइबर क्राइम थाना को जमा करने का निर्देश दिया.