Jharkhand news: नाबालिग में साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को सरायकेला कोर्ट ने सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी दीपक कुमार महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, आर्थिक दंड भी लगाया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई करत हुए भादवि की धारा 376 (डीए) के तहत अभियुक्त दीपक को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. इसी तरह 354 (ए 2) में दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 5000 जुर्माना और 10 पोक्सो एक्ट के तहत मामले का दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी से जुर्माने की प्राप्त कुल राशि नाबालिग पीड़िता को दिये जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है. मामला खरसावां थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2020 में खरसावां थाना में मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने पोंडाकाटा गांव निवासी दीपक कुमार महतो पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
शिकायत के आधार पर खरसावां थाना क्षेत्र की पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की. इसके बाद कोर्ट में मामला चला. बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया. इसमें कोर्ट ने आरोपी दीपक को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 लाख 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने दिया.
Posted By: Samir Ranjan.