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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद

घटना के बाद मृतक के पिता जमुआटांड निवासी किशुन रवानी ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. जांच में पता चला कि रितेश की बसूली से हत्या कर शव को आंगन में गाड़ दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 7, 2024 5:18 AM

धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के अदालत ने मुजरिम निमियाघाट निवासी प्रकाश कुमार रवानी को 20 वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 सितंबर 19 को धनसार थाने में दर्ज की गयी थी.

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने बाघमारा थाना क्षेत्र के सोनू रवानी को दोषी करार दिया है. उसे जेल भेज दिया है. सजा पर फैसला आठ फरवरी को होगा. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर बाघमारा थाने में 11 सितंबर 2019 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 10 सितंबर 2019 को तीन बजे नाबालिग अपने घर से निकली और शाम तक वापस नहीं आयी. परिजनों ने खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि सोनू रवानी शादी की नीयत से उसे कही भगा कर ले गया है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है.

रितेश रवानी हत्याकांड में दो सहोदर भाई दोषी करार

रितेश कुमार रवानी उर्फ दीपू का अपहरण कर लोहे की बसुली से मार कर उसकी हत्या करने व शव को छिपाने के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने बाघमारा थाना क्षेत्र के जमुआ टांड़ निवासी शुभम कुमार उर्फ शुभम कुमार दास व उसके सहोदर भाई सत्यम कुमार को दोषी करार दिया है. उन्हें जेल भेज दिया गया है. अदालत सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 8 फरवरी निर्धारित की है. घटना के बाद मृतक के पिता जमुआटांड निवासी किशुन रवानी ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. जांच में पता चला कि रितेश की बसूली से हत्या कर शव को आंगन में गाड़ दिया गया है.

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