झारखंड के हजारीबाग में अवैध क्रशर खदान एवं दर्जनों क्रेशर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई, जानें पूरा मामला
हजारीबाग डीसी नैंसी सहाय के निर्देश पर जिला खनन विभाग ने अवैध क्रशर खदान एवं दर्जनों क्रेशर मालिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान 10 क्रशर मशीन को जहां सील किया गया, वहीं 12 क्रशर संचालक एवं पांच पत्थर आपूर्तिकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए 12 हजार घनफीट गिट्टी एवं बोल्डर जब्त किया है.
Jharkhand news: टास्क फोर्स की बैठक में हजारीबाग डीसी नैंसी सहाय के निर्देश बाद जिला खनन विभाग की ओर से अवैध क्रशर खदान एवं दर्जनों क्रेशर मालिकों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है. जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बुधवार को बताया कि पदमा थाना अन्तर्गत तिलायडीह गांव में संचालित 10 क्रसर मशीन को सील किया गया है. वहीं, 12 क्रसर मालिक एवं पांच पत्थर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.
इन लोगों पर हुई कार्रवाई
जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है इसमें रामचंद्र मेहता (पिता इंद्रदेव मेहता) तिलैयडीह, कृष्णदेव मेहता तिलैयडीह, राजीव कुमार, सूरजपुरा, शिवराज कुमार तिलैयडीह, अशोक कुमार महतो (पिता रामेश्वर महतो) सूरजपुरा, सत्येन्द्र कुमार मेहता ईटखोरी मोड़-पदमा, तालेश्वर प्रसाद तिलैयडीह, सुनील राज (पिता डोमन महतो) सुरजपूरा, मनोज कुमार मेहता (पिता दिनेश्वर मेहता) सूजी एवं संतोष कुमार सूजी गांव के कृष्ण क्रशर मालिक शामिल हैं. वहीं, पत्थर आपूर्तिकर्ता में पिंटू ओझा (पिता सुरेश ओझा), अमित ओझा, (पिता सुरेश ओझा), चंदन ओझा (पिता प्रकाश ओझा), पवन ओझा (पिता बिंदेश्वर ओझा) एवं रामविलास ओझा उर्फ गंगा ओझा सभी गांव लाटी के रहने वाले पर पदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. डीएमओ ने बताया कि सभी क्रसर खदान को सील किया गया है. इस कार्रवाई में 12 हजार घनफीट गिट्टी एवं बोल्डर जप्त किया गया है. इधर, छापेमारी दल में खान निरीक्षक, प्रदूषण विभाग के सहायक पदाधिकारी, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर सहित खनन विभाग के कर्मी शामिल थे.
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नहीं चलने दिया जाएगा अवैध खनन का कारोबार : जिला खनन पदाधिकारी
इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी अजित कुमार ने कहा कि सभी लोगों के खिलाफ खनन अधिनियम एवं प्रदूषण नियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिले में अवैध खनन का कारोबार नहीं चलने दिया जायेगा. समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होगी.
Posted By: Samir Ranjan.