Jharkhand News (गढ़वा), रिपोर्ट- पीयूष तिवारी : झारखंड हाईकोर्ट में दायर अवमाननावाद (Contempt) के एक मामले में लापरवाही बरतने और तथ्य छुपाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा ऑफिस के सहायक ओमप्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ अलग से प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है.
RDDE, पलामू शिवनारायण साह के पत्रांक 116, दिनांक 25 मार्च, 2021 के कार्यालय आदेश में ओमप्रकाश सिंह को सस्पेंड किया गया है. सस्पेंड अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर कार्यालय निर्धारित किया गया है. श्री सिंह का निलंबन राज्यस्तरीय लीगल सेल से वाट्सअप के माध्यम से मिले निर्देश के बाद RDDE की ओर से किया गया है.
उल्लेखनीय है कि RDDE, पलामू के शिवनारायण साह ने बुधवार को प्रमंडल के सभी DSE, DEO और कोर्ट केस प्रभारियों के साथ बैठक की. इसके पूर्व भी 18 सितंबर 2020, 8 अक्टूबर 2020, 6 मार्च 2021 एवं 16 मार्च 2021 को भी RDDE ने कोर्ट केस से संबंधित बैठक की थी. लेकिन, इन पांच बैठकों में से एक भी बैठक में अवमाननावाद केस संख्या 183-2019 अजय कुमार सिंह से संबंधित प्रतिवेदन नहीं दिया गया. इस वजह से इसकी समीक्षा एक बार भी नहीं हो सकी.
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इस बीच 12 मार्च, 2021 एवं 13 मार्च, 2021 को राज्यस्तर पर भी विभागीय सचिव ने कोर्ट केस से संबंधित मामले की समीक्षा की थी. लेकिन, इसमें भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की वजह से इस मामले की समीक्षा नहीं की जा सकी. इधर, इस मामले की सुनवाई 26 मार्च, 2021 (शुक्रवार) को झारखंड हाईकोर्ट में होनी है.
प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की वजह से वहां विभाग के समक्ष प्रतिकुल परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है. RDDE ने अपने कार्यालय आदेश में इसके लिए कोर्ट केस प्रभारी गढ़वा ओमप्रकाश सिंह को दोषी मानते हुए कहा है कि उन्होंने जान- बूझकर तथ्यों को छुपाया है और अभी तक एक बार भी प्रतिवेदन नहीं दिया है.
इस अवमाननावाद केस में अभी तक कारण पृच्छा (Reason inquiry) भी दायर नहीं की गयी है. उल्लेखनीय है कि अवमाननावाद केस संख्या 183-2019 के सूचक अजय कुमार सिंह परियोजना उच्च विद्यालय, भवनाथपुर के शिक्षक हैं. यह मामला उनको सेवा मान्यता नहीं देने से संबंधित है.
Posted By : Samir Ranjan.