Gyanvapi Masjid Dispute: कोर्ट की फटकार से टूटी वाराणसी प्रशासन की नींद, सर्वे के लिए ‘सुपरप्‍लान’ तैयार

मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि शनिवार से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी. इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 13, 2022 1:38 PM

Gyanvapi Masjid Dispute: वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंद‍िर और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सर्वे का काम शनिवार 14 मई से शुरू किया जाएगा. वाराणसी कोर्ट की फटकार के बाद इस मसले पर वाराणसी जिला प्रशासन की नींद टूट गई. कोर्ट ने अपने आदेश को पढ़ते समय संदेश दिया था क‍ि अध‍िकारी टाल-मटोल का रवैया अपना सकते हैं. ऐसे में सर्वे को लेकर अब पूरा प्‍लान बनाकर तैयार कर लिया गया है.

Also Read: ज्ञानवापी मस्‍जि‍द के सर्वे पर कोर्ट का आदेश- दिक्‍कत देने वालों को दंड दें, जरूरत पड़े तो तोड़ दें ताले
सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होगा सर्वे

मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि शनिवार से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी. इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है. इस बीच दोनों पक्ष के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील गई है. डीएम कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कमीशन की कार्रवाई 14 मई से शुरू होगी. इसका समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे का निर्धारित किया गया है. कमीशन की कार्रवाई को शुरू करने के लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से कमीशन की कार्रवाई शुरू हो सके. सभी से इस मीटिंग में अपील की गई है कि लीगल कमीशन कार्रवाई को लेकर सहयोग करें.

Also Read: Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में तय समय पर होगा सर्वे, SC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की मांग
दो दिनों में बदले कई समीकरण

शुक्रवार की सुबह इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. वाराणसी की अंजुमन-ए-इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमन्ना ने कहा, ‘मैंने भी याचिका नहीं देखी है. मैं पहले मामले को देखूंगा.’ गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी इनकार कर दिया था. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया था. कोर्ट में 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.

रिपोर्ट : विपिन सिंह

Next Article

Exit mobile version