पांचवें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना पर बंगाल में बुलायी सर्वदलीय बैठक
चुनावी सभाओं में उमड़ती भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हो रहा है. इसकी खूब आलोचना भी हो रही है. इसलिए आयोग ने तय किया है कि इस संबंध में सभी दलों के साथ चर्चा की जाये और एक सर्वसम्मत निर्णय लिया जाये, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके.
कोलकाता : बंगाल चुनाव 2021 के पांचवें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर शुक्रवार (16 अप्रैल) को सर्वदलीय बैठक बुलायी है. चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने को लेकर चौतरफा आलोचना झेलने के बाद आखिरकार चुनाव आयोग सक्रिय हुआ.
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं में उमड़ती भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हो रहा है. इसकी खूब आलोचना भी हो रही है. इसलिए आयोग ने तय किया है कि इस संबंध में सभी दलों के साथ चर्चा की जाये और एक सर्वसम्मत निर्णय लिया जाये, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके.
एक दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जनसभाओं में मास्क अनिवार्य किया जाये तथा जनसभाओं में जहां 1,000 लोग जमा हो सकते हैं, वहां 30 फीसदी से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी जाये. यदि इसका उल्लंघन हुआ, तो इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तरदायी होंगे.
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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलायी है. बैठक में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच जनसभाओं में मास्क अनिवार्य करने और कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करने के मुद्दे पर चर्चा होगी. चर्चा के दौरान भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन किया जायेगा.
चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी गयी है, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है. चिट्ठी में कहा गया है कि इस मीटिंग में सभी पार्टी अपने-अपने दल से एक ही व्यक्ति को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि बैठक में ज्यादा भीड़ न हो और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके.
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कलकत्ता हाइकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग
कलकत्ता हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि अदालती कामकाज 16 अप्रैल से वर्चुअली होंगे. कोर्ट ने एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक और दोपहर दो बजे से तीन बजे तक रहेगा. कोर्ट से जुड़ा हर काम वर्चुअल मोड में ही होगा. हालांकि, जज ये फैसला ले सकते हैं कि सुनवाई कोर्ट में करनी चाहिए या वर्चुअल मोड में.
Posted By : Mithilesh Jha