Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में सोमवार से वर्चुवाल और फिजिकल दोनों मोड़ में सुनवाई हो सकेगी. हालांकि, सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक समय में दस लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी. वात कार्यों के कोर्ट रूम में उपस्थित होने पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है.
गौरतलब है की हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा 3 जनवरी को कोविड-19 के मामलों को तेजी से बढ़ता देख वर्चुअल सुनवाई के निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के विरोध के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया था. हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने 12 जनवरी से फिजिकल सुनवाई पर एकबार फिर से प्रतिबंध लगाते हुए वर्चुअल सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए थे. तब से वर्चुवल सुनवाई चल रही. लेकिन अब एकबार फिर कोर्ट ने फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया है. हाईकोर्ट प्रशासन के इस निर्णय पर अधिवक्ताओं ने खुशी जताई है.
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