Loading election data...

Allahabad High Court: गंगा में गंदगी पर सख्त दिखे तेवर, कहा- 27 शहरों के दूषित पानी को गंगा में जाने से रोकें

इसके तहत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 27 शहरों का गंदा पानी गंगा में जा रहा है. इसे रोकने के लिए कारगर प्लान बनाने की जरूरत है. साथ ही,

By Prabhat Khabar News Desk | December 7, 2021 11:06 AM

Allhabad High Court News: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंगलवार को गंगा नदी की दुर्दशा को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए वर्तमान की प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं. इसके तहत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 27 शहरों का गंदा पानी गंगा में जा रहा है. इसे रोकने के लिए कारगर प्लान बनाने की जरूरत है.

गंगा नदी में व्याप्त गंदगी को लेकर दायर की गईं विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग एक हजार किलोमीटर लंबी गंगा के किनारे बसे 27 शहरों के दूषित गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने का प्लान बनाया जाना चाहिए. ऐसा करने के बाद भी गंगा में व्याप्त गंदगी यानी प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा, ‘यह कोई एडवर्स लिटिगेशन नहीं है. सभी गंगा को स्वच्छ रखना चाहते हैं. जनता की भी उतनी ही भागीदारी है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अधिकतम बाढ़ बिंदु से 500 मीटर के भीतर निर्माण पर रोक के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण जारी रहने को लेकर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्राधिकरण के हलफनामे को यह कहते हुए वापस कर दिया कि हलफनामे में लगे फोटोग्राफ स्पष्ट पठनीय नहीं है.

Also Read: साहस भरा था इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराने वाला 1975 का इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला, बोले चीफ जस्टिस

Next Article

Exit mobile version