WB News : अनुब्रत मंडल को नहीं मिल पायी जमानत, फिलहाल रहेंगे तिहाड़ जेल में
कोर्ट ने उन्हें 30 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रखे जाने का निर्देश दिया था. अनुब्रत के अलावा पशु तस्करी के मामले में उनकी बेटी सुकन्या व पूर्व अंगरक्षक सैगल हुसैन भी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं.
कोलकाता, अमित शर्मा : बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में हुई पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal)फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि नयी दिल्ली के तिहाड़ जेल में काट रहे हैं. कई बार अदालतों में जमानत की याचिका करने के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लगी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मंडल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई. मंडल के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की शारीरिक अस्वस्थता का हवाला देकर उनकी जमानत का आवेदन किया. साथ ही दलील दी कि मंडल की गिरफ्तारी के करीब 15 महीने हो गये हैं. उन्होंने जांच में हर तरह का सहयोग किया है, ऐसे में उनकी जमानत की याचिका स्वीकार कर ली जानी चाहिए.
हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिवक्ता की ओर से मंडल को जमानत देने का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल मंडल की जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया. हालांकि. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. यानी दुर्गापूजा में भी मंडल को राहत नहीं मिल पायी है और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में भी रहेंगे. मंडल की ओर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जमानत का आवेदन किया जा चुका हैं. गत महीने यानी सितंबर में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी तृणमूल नेता मंडल को जमानत नहीं मिली थी.
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कोर्ट ने उन्हें 30 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रखे जाने का दिया निर्देश
कोर्ट ने उन्हें 30 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रखे जाने का निर्देश दिया था. अनुब्रत के अलावा पशु तस्करी के मामले में उनकी बेटी सुकन्या व पूर्व अंगरक्षक सैगल हुसैन भी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं. सभी नयी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत की अवधि काट रहे हैं. सुकन्या की जमानत याचिका पर फैसला अगले वर्ष जनवरी महीने में होगा. यानी पिता के साथ बेटी को भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा.
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