प्रयागराज: अभी नस्ल खत्म नहीं हुई, अतीक का ये बेटा अली जिंदा है…हिसाब लेने की धमकी, आपत्तिजनक ट्वीट पर FIR
प्रयागराज: इस ट्वीट में अतीक अहमद के बेटे अली के पुराने भाषण का वीडियो भी पोस्ट किया गया है. इस ट्वीट तेजी से वायरल होने के बाद विशेष डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के आदेश पर प्रयागराज साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस आरोपी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है.
Prayagraj: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है. दोनों के सुपुर्द ए खाक के दौरान भी माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रही. इसके अलावा जेल में बंद अतीक के गुर्गों पर भी सख्त पहरा है. इस बीच सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक ट्वीट कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है. ‘The Sajjad Mughal’ नाम से बने इस ट्विटर हैंडल से हिसाब पूरा करने को धमकी दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है.
ट्वीट के वायरल होने के बाद स्पेशल डीजी के निर्देश पर एफआईआरइस ट्वीट में अतीक अहमद के बेटे अली के पुराने भाषण का वीडियो भी पोस्ट किया गया है. इस ट्वीट तेजी से वायरल होने के बाद विशेष डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के आदेश पर प्रयागराज साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस आरोपी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है.
ट्वीट ब्लू टिक वाले ‘द सज्जाद मुगल’ नाम से बनाए गए ट्विटर हैंडल से किया गया है. 25 अप्रैल को शाम 5.30 बजे के करीब किए गए इस ट्वीट में अतीक अहमद के जेल में बंद दूसरे नंबर के बेटे अली का वीडियो पोस्ट किया गया है. यह वीडियो एक चुनावी सभा का है जिसमें अली भाषण देता नजर आ रहा है. इस वीडियो के साथ कुछ आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं. लिखा गया है कि ‘अभी नसल खत्म नहीं हुई, अतीक का ये बेटा अली जिंदा है, हालात, वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा.’
Also Read: अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया करार, साथ में रहता है शूटर, बेटे अली से राज उगलवाने की तैयारी जम्मू कश्मीर के पुंछ में है लोकेशनकहा जा रहा है कि इस टि्वटर हैंडल की लोकेशन जम्मू के पुंछ में है. इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है. अहम बात है कि इस टि्वटर हैंडल से अतीक अहमद के बेटे अली का वीडियो एक से ज्यादा बार पोस्ट किया गया है. इसमें 16 अप्रैल, 23 अप्रैल और 3 मई को अली के वीडियो ट्वीट किए गए हैं.
समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने का आरोपइस मामले में आईपीसी की धारा 505 (बी) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. धारा 505 (b) विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति आदि परिचालित करने के अपराध को परिभाषित करती है. वहीं धारा 66 आईटी एक्ट से संबंधित है.