Jharkhand News : दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को पूरक शपथ पत्र दायर करने की मिली अनुमति
अदालत ने कहा कि आप इस बात का जिक्र करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करें. अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि ट्रिब्यूनल में दलबदल मामले की सुनवाई में भेदभाव किया जा रहा है.
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करने की अनुमति दी. दलबदल मामले में अदालत ने बाबूलाल मरांडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 14 सितंबर निर्धारित की है. विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की.
स्पीकर के ट्रिब्यूनल में सुनवाई की प्रक्रिया पर जतायी आपत्ति
इससे पूर्व प्रार्थी बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह व अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त को पारित आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करायी है. इस पर अदालत ने कहा कि आप इस बात का जिक्र करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करें. अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि न्यायधिकरण में दलबदल मामले की सुनवाई में भेदभाव किया जा रहा है. एक ही तरह के मामले में दो तरह का निर्णय लिया जा रहा है. उनके मामले में स्पीकर ने बिना गवाही और बहस सुने ही फैसला सुरक्षित रख लिया. जबकि, दूसरे मामलों में गवाही के लिए तिथि निर्धारित कर दी है.
ट्रिब्यूनल के आदेश को दी है चुनौती
प्रार्थी बाबूलाल मरांडी ने रिट याचिका दायर कर स्पीकर के ट्रिब्यूनल के 30 अगस्त के फैसले पर आपत्ति जताते हुए उसे चुनौती दी है. फैसले को दसवीं अनुसूची के तहत चल रहे दलबदल मामले में अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी गयी है. विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की.
रिपोर्ट : राणा प्रताप
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