बाघमारा विधानसभा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ढुलू महतो ने एक मामले में सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया. ढुलू महतो पर वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है. बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को चार सप्ताह में लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था.
ढुलू महतो ने गोपनीय ढंग से कोर्ट में किया सरेंडर
ढुलू महतो आज गोपनीय ढंग से कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया. इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया. इससे पहले विधायक ढुलू महतो को लोअर कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई थी. महतो पर चल रहे मामले को अभिषेक श्रीवास्तव के कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. बता दें कि महतो रविवार देर रात अचान बीमार पड़ गए थे.
साल 2013 में दर्ज हुआ था मामला
ढुलू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है. विधायक पर साल 2013 में धनबाद के कतरास थाने में यह मामला दर्ज किया गया था. हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था. वहीं, कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ढुलू महतो के खिलाफ दायर सभी मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा हैं. इसी मामले में धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने साल 2019 में उन्हें डढ़ साल की सजा भी सुनाई थी.
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रविवार रात बिगड़ी थी तबीयत
बताते चले कि ढुलू महतो की रविवार देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई थी. जानकारी के अनुसार वे कोलाटीस की बिमारी से जूझ रहे हैं. उनका इलाज पहले से ही हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. इधर, बिमार होने की खबर के बाद से बाघमारा विधानसभा में चर्चाओं का बाजार गर्म था.