Jharkhand News: सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में नौ जनवरी, 2023 से जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को व्यवसायी से दस लाख रुपया रंगदारी मांगने, रंगदारी के लिए कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमला करने और मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर कुमार चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. 13 जनवरी, 23 को पुलिस ने विधायक को इन तीनों मामले में रिमांड करने का आवेदन दिया था. धनबाद एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुरमुर और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एमके इंदवार की कोर्ट ने पुलिस के आवेदन पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को आदेश दिया था कि वह विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट के समक्ष पेश करें. इस आदेश पर बुधवार को विधायक को जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेश किया. पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक श्री महतो ने कहा कि उन्हें भगवान श्रीराम और न्यायालय पर पूरा भरोसा है. राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
पहला मामला
प्राथमिकी मकोली निवासी वरुण कुमार सिंह के शिकायत पर राजगंज थाना में विधायक ढुल्लू महतो के अलावा केदार यादव, संटू महतो ,आनंद शर्मा, सुखदेव महतो ,रामेश्वर महतो तथा कमल कुमार पांडे के खिलाफ दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी, 2022 की रात्रि राजगंज थाना क्षेत्र के के महेशपुर मौजा स्थित फैक्ट्री में रात के करीब 10:15 से 10:30 बजे के बीच कर्मचारी नरेंद्र बेदिया ने उसके मोबाइल फोन पर सूचना दिया कि 15 से 20 की संख्या में हरवे हथियार से लैस होकर व्यक्ति जेसीबी मशीन से फैक्ट्री के चाहरदीवारी को ध्वस्त कर रहे हैं. सूचना मिलते ही उसने इसकी जानकारी राजगंज पुलिस को दिया. इसके बाद अपने फैक्ट्री पहुंचा, तो वहां पुलिस भी पहुंची तब तक चाहरदीवारी को तोड़ने वाले लोग फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरा एवं वहां रखे लोहे की सामग्री आदि लेकर भाग खड़े हुए. भागने से पूर्व वे लोग फैक्ट्री में मौजूद उसके कर्मचारी को सुनाते हुए कहा कि हम लोग ढुल्लू महतो बाघमारा विधायक का आदमी हैं. तुम लोग अपने मालिक से कह देना कि अभी चेतावनी समझे सिर्फ चाहरदिवारी तोड़े हैं, भविष्य में यहां फैक्ट्री खोलना और चलाना है, तो विधायक जी को रंगदारी देना पड़ेगा वरना फैक्ट्री भी जाएगा और जान भी जाएगी.
दूसरा मामला
दूसरी ओर बरोरा थाने में प्राथमिकी नवागढ़ निवासी मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान के शिकायत पर ढुल्लू महतो, अजय महतो, प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, प्रकाश चौहान, टिंकू लाला, विजय मंडल, अमरदास और पवन गांधी के खिलाफ एकमत होकर रंगदारी मांगने एवं साजिश के तहत जान मारने की कोशिश करने के आरोप में चार सितंबर, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, दीपक चार सितंबर, 2022 को एक बजे दोपहर में मुराईडीह कांटा गया था. उसी समय विधायक के समर्थक अजय महतो गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि विधायक ढुल्लू का आदेश है कि जो डियो होल्डर 1000 प्रति टन रंगदारी नहीं देगा उसे काम नहीं करने देंगे. जब उसने रंगदारी का विरोध किया, तो विधायक के समर्थकों के द्वारा उस पर जानलेवा हमला कराया गया.
तीसरा मामला
प्राथमिकी 16 अप्रैल, 2021 को महथाबांध बरोरा निवासी कन्हाई चौहान के लिखित शिकायत पर ढुल्लू महतो उनके भाई शरद महतो, अजय महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे एवं दो अन्य के खिलाफ एकमत होकर गाली गलौज करने, जानलेवा हमला करने और बम मारने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 16 अप्रैल, 2021 की शाम 6:15 बजे जब कन्हाई धनबाद से अपने आवास को लौट रहा था, इसी बीच झगड़ाही के सामने पहले से घात लगाकर बैठे अजय महतो, शरद महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे समेत अन्य दो व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि विधायक का आदेश है कि इन सभी को जान से मार दो1 यह कहते हुए छह सात बम उसकी गाड़ी पर फेंका गया. हमलोगों को मरा हुआ समझकर वे लोग बाइक से फरार हो गये.