बाहुबली उदयभान करवरिया को हाईकोर्ट से 2 माह की पेरोल, विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में काट रहे उम्रकैद

सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट के आदेश के तहत उदय भान करवरिया 18 अप्रैल से 18 जून तक पैरोल पर रहेंगे. उन्हें सीजीएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा. याची के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के अधिवक्ता धर्मेंद्र धर दुबे ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से दिल की बीमारी का इलाज करा रहे हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | April 14, 2022 10:19 PM

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधायक जवाहर हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता उदय भान करवरिया को 2 महीने की पेरोल दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विकास कुमार श्रीवास्तव ने उदयभान करवरिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. याची पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की तरफ से हाईकोर्ट में इलाज के लिए पेरोल की अर्जी दी गई थी.

दिल की बीमारी का इलाज करा रहे

इसी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक उदय भान करवरिया 18 अप्रैल से 18 जून तक पैरोल पर रहेंगे. इसके बाद उन्हें सीजीएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा. याची के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के अधिवक्ता धर्मेंद्र धर दुबे ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से दिल की बीमारी का इलाज करा रहे हैं. हाल में उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट को देखते हुए एम्स दिल्ली के चिकित्सकों ने उनकी उन्हें उपचार कराने की सलाह दी है. याचिका के माध्यम से उदय भान करवरिया ने कोर्ट से इलाज के लिए पैरोल देने की गुहार लगाई थी. इसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया.

Also Read: UP: चल रहा बाबा का बुलडोजर और टूट रहे अवैध साम्राज्य, प्रयागराज में भू-माफियाओं पर PDA की बड़ी कार्रवाई
कोर्ट ने याची की रिपोर्ट देख…

कोर्ट ने याची की मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए पाया कि जेल में उपचार संभव नहीं है. उनका उपचार सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में होना है. इसके बाद कोर्ट ने याची को अल्पकालिक जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को 18 अप्रैल 2022 से 18 जून तक दी है. इसके बाद याची को सीजेएम अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा. कोर्ट ने याची को पैरोल देते हुए कहा कि वह अल्पकालिक जमानत के दौरान किसी भी तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश की जानकारी 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट के महानिबंधक और सीजेएम अदालत को देने को कहा है. गौरतलब है कि पूर्व विधायक उदयभान करवरिया अपने भाइयों सूरज भान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और अपने मामा के साथ प्रयागराज के चर्चित विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

रिपोर्ट : एसके इलाहाबादी

Next Article

Exit mobile version