बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑटो के नए परमिट पर पाबंदी लगा दी गई है. किसी भी नए ऑटो का परमिट जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि देहात (ग्रामीण) केंद्रों से जारी सीएनजी ऑटो टेंपो के स्वीकृति पत्र को जारी किया जाएगा. कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर देहात की अनुमति वाले 25 ऑटो, टेंपो और टैक्सी के शहर में दौड़ने पर परमिट कैंसिल (रद्द) कर दिए गए हैं. लेकिन फरीदपुर, रिठौरा, फतेहगंज पश्चिमी, और देवचरा के देहात परमिट वाले वाहनों को नगर सीमा तक आने की छूट दी गई है. मगर यह ऑटो शहरी क्षेत्र के भीतर सवारी भरकर नहीं चलेंगे. सवारी भरकर चलने पर कार्रवाई की जाएगी. देवचरा रोड के 16 किलोमीटर के दायरे में 1000 से अधिक ऑटो टेंपो हैं. इनकी संख्या घटाने का फैसला लिया गया.
ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने वर्षों पहले ऑटो बिकने के बाद भी ट्रांसफर न होने का मुद्दा उठाया. इस पर कमिश्नर ने परमिट ट्रांसफर (हस्तांतरण) की अनुमति दे दी. इसके साथ ही 10 पुराने प्रकरणों में से 9 को स्वीकृति मिली.
बरेली शहर में 1200 से अधिक ऑटो रिक्शा हैं. मगर इनकी पार्किंग नहीं है. जिसके चलते ऑटो संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस मामले को लेकर ऑटो रिक्शा यूनियन गुरुदर्शन ने मामला उठाया था. इस पर कमिश्नर ने ऑटो पार्किंग के लिए जगह निर्धारित करने की बात कहीं. बोलीं इससे शहर में अवैध पार्किंग भी खत्म होंगी. जाम से भी निजात मिलेगी.
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शहर की सड़कों पर पुराने ऑटो, टेंपो और टैक्सी अत्यधिक धुंआ उड़ा रहे हैं. जिसके चलते शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है. इसलिए 20 वर्ष पुराने वाहन के परमिट कैंसिल करने का फैसला लिया गया.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली