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Kanpur हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर बरेली प्रशासन, मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली में धारा 144 लागू

Bareilly news : कानपुर में हुई हिंसा का असर यह हुआ है कि बरेली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा घोषित 10 जून को होने वाले विशाल विरोध प्रदर्शन से पहले बरेली प्रशासन ने कानपुर हिंसा के बाद और एहतियात के तौर पर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है.

Bareilly news : कानपुर में हुई हिंसा का असर यह हुआ है कि बरेली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा घोषित 10 जून को होने वाले विशाल विरोध प्रदर्शन से पहले बरेली प्रशासन ने कानपुर हिंसा के बाद और एहतियात के तौर पर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है. भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैग़ंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद बरेली में भाजपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया था.

वहीं इत्तेहाद-ए-मिल्लत कॉउंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने भाजपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी को 10 जून तक अल्टीमेटम दिया है. अगर, 10 जून तक गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वह मुसलमानों के साथ इस्लामियां मैदान में धरना देंगे.मगर, इससे पहले ही कानपुर में बड़ा बवाल हो गया.भाजपा प्रवक्ता का विवादित बयान शान्ति व्यवस्था के साथ ही प्रशासन और पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया है. जिला प्रशासन ने बरेली में धारा 144 लगा दी है.डीएम शिवकांत द्विवेदी न धारा 144 को पत्र जारी किया है. इसमें 10 जुलाई को होने वाली ईद उल अजहा (बकरीद), संघ लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं को लेकर लगाने की बात कही गई है. हालांकि, यह 03 जुलाई तक के लिए लगाई गई है.

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इन पर रहेगी पाबंदी

धारा 144 सीआरपीसी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने रोक है.जनसभा, जुलूस, धार्मिक जुलूस, जलसा, धरना प्रदर्शन भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं होंगे.कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब, पेट्रोल, ईंट पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा.तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर पाबंदी है.इसका उलंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.

रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद

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