Bareilly News: अपहरण के बाद हत्या के मामले में पिता पुत्र समेत सात को आजीवन कारावास

Bareilly Crime Latest News: हत्या की पुरानी रंजिश को लेकर बरेली के आंवला में 13 साल पहले जुगेंद्र सिंह और उनके साडू के बेटे दिनेश सिंह का अपहरण कर दोनों के शरीर को 27 गोली मारकर कर छलनी कर दिया था.

By Prabhat Khabar News Desk | October 14, 2021 1:01 PM

बरेली शहर के थाना आंवला क्षेत्र स्थित इफ्को कॉलोनी निवासी जुगेंद्र सिंह और उनके साडू के बेटे दिनेश सिंह की 13 साल पहले पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर में साल 2007 में रामप्रकाश की हत्या हो गई थी. हत्या के इस मामले में जुगेंद्र सिंह को नामजद किया गया था. रंजिश की वजह से जुगेंद्र गांव छोड़कर परिवार सहित इफ्को कॉलोनी, आंवला में किराए के मकान में परिवार के साथ रहने लगा.

वहीं दूसरी ओर मृतक रामप्रकाश के परिजन बदले की आग में लगातार जल रहे थे. मृतक के परिजन बस एक मौके की तलाश में थे, जो उन्हें 24 सितंबर 2008 को मिला. इस दिन राम औतार, रघुवीर सिंह, आराम सिंह, धर्मवीर धर्मपाल, मुकेश और भगवानदास लाइसेंसी राइफल लेकर मार्शल गाड़ी से जुगेंद्र के घर इफ्को कॉलोनी पहुंचे. यहां इन लोगों ने जुगेंद्र सिंह से कहा दुश्मनी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं. हम लोग पुराने हत्या के मामले में समझौता कर लेते हैं. यह सभी आरोपी जुगेंद्र को एक चार पहिया वाहन में बिठाकर आंवला ले गए.

इस दौरान गाड़ी में जुगेंद्र के साडू का बेटा दिनेश भी बैठ गया. कई घंटों तक दोनों की कोई सूचना नहीं आई और मोबाइल फोन भी बंद थे. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. आखिर में जुगेंद्र की पत्नी कमला देवी ने अपहरण की रिपोर्ट थाना आंवला में दर्ज कराई. अगले ही दिन बिसौली थाना क्षेत्र के अलीगंज रोड पर दो लाश पड़ी होने की सूचना मिली. पुलिस के साथ जोगेंद्र की पत्नी कमला देवी मौके पर पहुंची और परिजनों ने दोनों की पहचान जुगेंद्र सिंह और दिनेश के रूप में की. पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जोगेंद्र के शरीर में 13 और दिनेश के शरीर में 14 गोलियों के निशान मिले.

Also Read: Bareilly News: बरेली के 85 हुनरबाजों को मिला सम्मान, जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया सम्मानित

सरकारी वकील हेमेंद्र गंगवार ने दोहरे हत्याकांड में 13 गवाहों को पेश किया. अदालत में सभी की गवाही हुई. अदालत में अपर सेशन जज-7 उत्कर्ष यादव ने सभी आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही सभी पर 1.05 लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि की आधी रकम मृतकों के परिवारों में आधी आधी बांटी जाएगी. सजा पाने वालों में रघुवीर सिंह और राम औतार पिता-पुत्र हैं.

मुहम्मद साज़िद

Next Article

Exit mobile version