Bareilly News: बरेली में दो हत्याओं के मामले में छह को उम्रकैद, अर्थदंड भी लगाया गया
बरेली में हत्या के दो मामलों में छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही, उन पर अर्थदंड भी लगाया गया. जानें पूरा मामला...
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नवाबगंज और फतेहगंज पूर्वी में हुई हत्याओं के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने छह अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. पुलिस ने इनको न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जो मृतकों के परिजनों को देनी होगी.
जनपद के थाना नवाबगंज के गांव समूहा में 26 अप्रैल 2013 की शाम 6.30 बजे लतीर खां की खेत से लौटते समय गांव के ही शरीफा खां उर्फ छोटे, काले खां, सरवर और पप्पू ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के भाई अख्तर खां की ओर से थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने एक- एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद रिमांड पर लेकर हत्या में प्रयुक्त तमंचे बरामद किए थे.
मृतक के भाई अख्तर ने तहरीर में लिखा था कि गांव का शरीफ खां उर्फ छोटे एक बदमाश है. उसके घर पुलिस लूट-डकैती आदि मामलों में दबिश देती है, जिसके चलते वह लतीर खां से दुश्मनी मानने लगा. खेत से कटाई कर लौटते समय उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लतीर खां को मौत के घाट उतार दिया. अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को शरीफ खां उर्फ छोटे, काले खा, सरवर खां और पप्पू को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन सभी लोगों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह राशि ना देने पर इनकी सजा और बढ़ जाएगी.
इसके अलावा, नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी निवासी सोनू सिंह को उसके दोस्त अमीन शाह और सोमबीर उर्फ सूर्य प्रकाश ने एक दिसंबर 2014 को 20 हजार रुपये लूटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी. वह भैंस का कारोबार करता था. वह अपनी पत्नी शोभा से अमीन शाह के साथ भैंस खरीदने जाने की बात कह कर गया था.
अमीन शाह और सोमबीर उर्फ सूर्य प्रकाश ने रस्सी का फंदा लगाकर सोनू सिंह की हत्या कर दी. उसका शव बदायूं के गांव करतौली में एक गन्ने के खेत मे फेंक दिया. परिजनों ने सोनू सिंह की तलाश की. वह नहीं मिला. इसके बाद नन्हे सिंह से पूछताछ की. नन्हे सिंह ने शंकर सिंह, कुलदीप सिंह और वीरपाल सिंह को अमीन शाह के साथ सोनू सिंह के देखे जाने की जानकारी दी. इसके बाद अमीन शाह के खिलाफ थाना फतेगगंज पूर्वी में मुकदमा दर्ज कराया गया.
पुलिस ने जांच पड़ताल कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. दोनों को अपर सत्र न्यायाधीश हरिप्रसाद ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 65-65 हजार जुर्माना लगाया है. यह राशि मृतक की पत्नी शोभा को दी जाएगी.
(रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली)