Bareilly Triple Murder Case: बरेली की अदालत ने परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में छह साल पहले उद्योगपति सुधीर अग्रवाल, उनकी पत्नी मधुलिका और नौकरानी अंशु की हत्या के मामले चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सुधीर अग्रवाल अपनी फैक्ट्री में बनी कोठी में रहते थे. 24 अक्टूबर 2015 की सुबह सुधीर अग्रवाल, उनकी पत्नी और नौकरानी की हत्या की गई थी. इस खौफनाक वारदात की जांच के बाद पुलिस ने सीबीगंज खड़ौआ निवासी नौकरानी अंशु के प्रेमी देवेंद्र, उसके दोस्त अजय कश्यप के साथ एटा के बंधा निवासी ओमकार और संजू को भी गिरफ्तार किया था.
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ट्रिपल मर्डर का केस किराएदार जयप्रकाश ने दर्ज कराया गया था. उधोगपति सुधीर अग्रवाल की हत्या ने समूचे बरेली को झकझोर दिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 11 लोगों की गवाही कराई गई. जयप्रकाश ने पुलिस को बताया था दोपहर को सफाईकर्मी अजय ने मैडम मधुलिका और नौकरानी अंशु को फोन किया. कोई जबाव नहीं मिला. नौकर के साथ जाकर कोठी में देखा तो दरवाजा खुला था. बेड पर सुधीर अग्रवाल का शव पड़ा था. अलमारी का सामान बिखरा था. मकान के ऊपरी हिस्से के बरामदे में मधुलिका और अंशु की खून से सनी लाश थी. तीनों की लूटपाट के बाद हत्या की गई थी.
पुलिस ने किराएदार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस की जांच में देवेंद्र के नौकरानी अंशु के साथ प्रेम संबधो का खुलासा हुआ था. इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में घटनास्थल से एक मोबाइल और 40 हजार रुपये लूटने की बात का खुलासा हुआ.
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अदालत में सुनवाई के दौरान अधिकतर गवाहों ने तथ्यों का समर्थन नहीं किया. इनमें मृतक सुधीर अग्रवाल के रिश्तेदार गवाही से कन्नी काटने लगे. नौकरानी अंशु की मां शकुंतला देवी की गवाही ने मामला साफ कर दिया. वो बोलीं आरोपी देवेंद्र ने उनकी बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया था.उसने हत्याकांड को अंजाम दिया.
(इनपुट: मो. साजिद, बरेली)