Bareilly News: बरेली के सपा विधायक शहजिल इस्लाम को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

सपा विधायक शहजिल इस्लाम पर एक अप्रैल को जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विवादित बयान देने का आरोप है. जिसके चलते बारादरी थाने में हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था.

By Prabhat Khabar News Desk | April 22, 2022 11:38 PM

Bareilly News: 120 भोजीपुरा विधानसभा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम को एक और झटका लगा है. उनकी शुक्रवार को अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इससे विधायक की मुश्किलें और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही हैं. हालांकि, बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी का कहना है कि उनके ऊपर दर्ज मुकदमें में कोई भी धारा पांच वर्ष से अधिक सजा की नहीं है.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

जानकारी के मुताबिक, बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी का कहना है कि उनके ऊपर दर्ज मुकदमें में कोई भी धारा पांच वर्ष से अधिक सजा की नहीं है. इसके चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन सपा विधायक एहतियातन अग्रिम जमानत ले रहे थे. सपा विधायक शहजिल इस्लाम पर एक अप्रैल को जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विवादित बयान देने का आरोप है. इसके चलते बारादरी थाने में हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मुकदमे के बाद विधायक ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. मगर,शुक्रवार को उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है. सपा विधायक ने बारादरी थाने में दर्ज एफआईआर को राजनीतिक साजिश बताते हुए जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. जिला जज ने सुनवाई को एडीजे प्रथम को नामित किया. शुक्रवार को सक्षम न्यायालय ने सुनवाई कर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

जानें क्‍या है मामला…

चार अप्रैल को दर्ज हुआ था मुकदमा सपा विधायक शहजिल इस्लाम के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने मोर्च खोल दिया था. उन्होंने एसपी सिटी रविंद्र कुमार को विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र दिया.जिसके चलते चार अप्रैल को हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी की तरफ से धारा 153 ए, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ.

पेट्रोल पंप हो चुका है ध्वस्त

सपा विधायक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सात अप्रैल को दिल्ली हाईवे पर परसाखेड़ा में स्थित पेट्रोल पंप को बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप लगाकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था. इसके साथ ही डीएम ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया.इसके साथ ही अन्य संपत्तियों के नक्शे पास न होने को लेकर नोटिस जारी हो चुके हैं.

रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद

Next Article

Exit mobile version