बरेली एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध कालोनियों पर चला बीडीए का बुल्डोजर, कई निर्माण ढहाए

एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी से अवैध निर्माण की शिकायत की थी. इसके बाद बीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र कुमार ने एक टीम गठित की. टीम ने अवैध निर्माण और कॉलोनी चिन्हित कराईं. सोमवार को नैनीताल रोड पर एयरफोर्स की बाउंड्री के पास अभियान चलाया गया.

By Amit Yadav | September 4, 2023 7:16 PM

बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने सोमवार को एयरफोर्स स्टेशन (Air Force Station) के पास की अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई की. बीडीए के बुल्डोजर ने वैध कालोनियों के नवनिर्मित भवन, और रोड को तोड़ा. यह अवैध कालोनियां एयरफोर्स की सुरक्षा के लिये काफी समय से खतरा बनी हुई हैं.

एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने की थी शिकायत

बरेली एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध कालोनियां विकसित हो रही हैं. इसके साथ ही अन्य अवैध निर्माण भी हो रहे हैं. जिसके चलते एयरफोर्स स्टेशन के अफसरों ने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की. एयरफोर्स स्टेशन के अफसरों की शिकायत को गंभीरता से लेकर बीडीए ने सोमवार को यह कार्रवाई की है.

बीडीए ने चिन्हित की कालोनियां

एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी से इस पूरे मामले की बैठक में शिकायत की थी. इसके बाद बीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र कुमार ने एक टीम गठित की. टीम ने अवैध निर्माण और कॉलोनी चिन्हित कराईं. सोमवार को नैनीताल रोड पर एयरफोर्स की बाउंड्री के पास पांच बीघा क्षेत्रफल में गिरधारीपुर गांव निवासी नरेश कुमार की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया.इस कालोनी में निर्माण कराया जा रहा था. बीडीए ने सड़क, नाली, साइट ऑफिस और दो भवनों का निर्माण ध्वस्त कर दिया.

हामिद रजा की कालोनी भी ध्वस्त

बीडीए ने गिरधारीपुर कासमपुर रोड पर शिवमंगल और रंजन तिवारी की छह बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया. इसको काटकर निर्माण किया जा रहा था. 6 बीघा में हनीफ और हामिद रजा ने भी ख्वाजा कस्बापुर में कॉलोनी विकसित की थी. इन तीनों कालोनियों पर भी बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त किया गया. इन कालोनियों में बिजली कनेक्शन भी जारी कर दिए गए थे.

अवैध्क कालोनी में प्लाट-मकान न खरीदने की चेतावनी

बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. बीडीए अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि बगैर बीडीए मानचित्र (नक्शा) स्वीकृति (पास) के कोई भी प्लॉट (भूखंड) और भवन (मकान) न खरीदें.

Next Article

Exit mobile version